Malayalam actor Dileep: यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप बरी, एर्नाकुलम कोर्ट ने सुनाया फैसला

केरल की एक अदालत ने सोमवार को मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 के अभिनेता हमला मामले में निर्दोष पाया। अभियोजन पक्ष कथित आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका साबित करने में विफल रहा। हालांकि, अदालत ने छह अन्य आरोपियों को आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने, शील भंग करने के लिए हमला, अपहरण, निर्वस्त्र करने का प्रयास और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया। एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया।इसे भी पढ़ें: Yes Milord: राष्ट्रीय शर्म की बात है...16 साल से पेंडिंग एसिड अटैक केस पर SC ने किसे सुनायाफैसले के बाद, अभिनेता दिलीप ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पिछले नौ वर्षों में उनका समर्थन किया और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक आपराधिक साजिश से उपजा है, जिसकी ओर सबसे पहले उनकी पूर्व पत्नी, अभिनेता मंजू वारियर ने इशारा किया था। उन्होंने दावा किया कि बाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक टीम ने साजिश को “लागू” किया, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों का उपयोग करके एक झूठी कहानी गढ़ी और इसे फैलाने के लिए मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि कथित प्रयास का उद्देश्य उनकी छवि और जीवन को नष्ट करना था, लेकिन अदालत में विफल रहा।इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने AI पर नियंत्रण की मांग ठुकराई, कहा- हम तकनीक के खतरों से वाकिफ, इंसानी जज ही लेंगे अंतिम निर्णय!उन्होंने मुख्य अभियुक्त और उसके जेल साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने कुछ मीडियाकर्मियों के साथ मिलकर इस झूठी कहानी को सोशल मीडिया पर फैलाया। लेकिन अदालत में यह झूठी कहानी धरी की धरी रह गई। असली साज़िश मेरे खिलाफ थी। इन लगभग नौ सालों में, समाज में मेरी छवि और मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया।

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Dec 8, 2025 - 21:49
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Malayalam actor Dileep: यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप बरी, एर्नाकुलम कोर्ट ने सुनाया फैसला

केरल की एक अदालत ने सोमवार को मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 के अभिनेता हमला मामले में निर्दोष पाया अभियोजन पक्ष कथित आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका साबित करने में विफल रहा हालांकि, अदालत ने छह अन्य आरोपियों को आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने, शील भंग करने के लिए हमला, अपहरण, निर्वस्त्र करने का प्रयास और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया। एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया।

इसे भी पढ़ें: Yes Milord: राष्ट्रीय शर्म की बात है...16 साल से पेंडिंग एसिड अटैक केस पर SC ने किसे सुनाया

फैसले के बाद, अभिनेता दिलीप ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पिछले नौ वर्षों में उनका समर्थन किया और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक आपराधिक साजिश से उपजा है, जिसकी ओर सबसे पहले उनकी पूर्व पत्नी, अभिनेता मंजू वारियर ने इशारा किया था। उन्होंने दावा किया कि बाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक टीम ने साजिश को “लागू” किया, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों का उपयोग करके एक झूठी कहानी गढ़ी और इसे फैलाने के लिए मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि कथित प्रयास का उद्देश्य उनकी छवि और जीवन को नष्ट करना था, लेकिन अदालत में विफल रहा।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने AI पर नियंत्रण की मांग ठुकराई, कहा- हम तकनीक के खतरों से वाकिफ, इंसानी जज ही लेंगे अंतिम निर्णय!

उन्होंने मुख्य अभियुक्त और उसके जेल साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने कुछ मीडियाकर्मियों के साथ मिलकर इस झूठी कहानी को सोशल मीडिया पर फैलाया। लेकिन अदालत में यह झूठी कहानी धरी की धरी रह गई। असली साज़िश मेरे खिलाफ थी। इन लगभग नौ सालों में, समाज में मेरी छवि और मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया।

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