Lok Sabha की विशेषाधिकार समिति का गठन, BJP के Ravi Shankar Prasad को मिली अध्यक्षता की कमान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को आधिकारिक तौर पर मनोनीत किया, जो 3 मार्च, 2026 से प्रभावी होगा। संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गठित इस समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद करेंगे। मनोनीत अन्य सदस्यों में बृजमोहन अग्रवाल (भाजपा), तारिक अनवर (कांग्रेस), मणिकम टैगोर बी (कांग्रेस), टीआर बालू (डीएमके), कल्याण बनर्जी (एआईटीसी), श्रीरंग अप्पा चंदू बर्ने (शिव सेना), रामवीर सिंह बिधूड़ी (भाजपा), संगीता कुमारी सिंह देव (भाजपा), जगदंबिका पाल (भाजपा), त्रिवेंद्र सिंह रावत (भाजपा), अरविंद गणपत सावंत (शिव सेना (यूबीटी), जगदीश शेट्टार (भाजपा), मनीष तिवारी (कांग्रेस) और धर्मेंद्र यादव (समाजवादी पार्टी) शामिल हैं। इसे भी पढ़ें: Bihar में NDA का शक्ति प्रदर्शन, Rajya Sabha की सभी सीटों पर जीत का दावा, 5 मार्च को नामांकनविशेषाधिकार समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने, अवमानना ​​की शिकायतों का समाधान करने और संसदीय कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका गठन विधायी निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। यह समिति अध्यक्ष द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करने और विशेषाधिकार हनन के आरोपों से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार होगी, जिससे संसदीय मर्यादा का पालन सुनिश्चित हो सके।जब सदन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को संदर्भित किया जाता है, तो समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है। जहां नियम 227 के तहत अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को संदर्भित किया जाता है, वहां समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, जो उस पर अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं या उसे सदन के पटल पर रखने का निर्देश दे सकते हैं। हाल ही में, ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के कारणों की जांच करने के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच समिति का पुनर्गठन किया। लोकसभा की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति 6 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी। इसे भी पढ़ें: OP Rajbhar का Mamata सरकार पर निशाना, UP-Bihar की तरह West Bengal में भी विकास के लिए परिवर्तन जरूरीन्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उन्हें हटाने की मांग के मद्देनजर पिछले वर्ष मार्च में इस समिति का गठन किया गया था, जिससे व्यापक चिंता और जांच की मांग उठी थी। अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और बी.वी. आचार्य पूर्व समिति के सदस्य थे, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है।

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Mar 3, 2026 - 22:53
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Lok Sabha की विशेषाधिकार समिति का गठन, BJP के Ravi Shankar Prasad को मिली अध्यक्षता की कमान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को आधिकारिक तौर पर मनोनीत किया, जो 3 मार्च, 2026 से प्रभावी होगा। संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गठित इस समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद करेंगे। मनोनीत अन्य सदस्यों में बृजमोहन अग्रवाल (भाजपा), तारिक अनवर (कांग्रेस), मणिकम टैगोर बी (कांग्रेस), टीआर बालू (डीएमके), कल्याण बनर्जी (एआईटीसी), श्रीरंग अप्पा चंदू बर्ने (शिव सेना), रामवीर सिंह बिधूड़ी (भाजपा), संगीता कुमारी सिंह देव (भाजपा), जगदंबिका पाल (भाजपा), त्रिवेंद्र सिंह रावत (भाजपा), अरविंद गणपत सावंत (शिव सेना (यूबीटी), जगदीश शेट्टार (भाजपा), मनीष तिवारी (कांग्रेस) और धर्मेंद्र यादव (समाजवादी पार्टी) शामिल हैं।
 

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विशेषाधिकार समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने, अवमानना ​​की शिकायतों का समाधान करने और संसदीय कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका गठन विधायी निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। यह समिति अध्यक्ष द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करने और विशेषाधिकार हनन के आरोपों से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार होगी, जिससे संसदीय मर्यादा का पालन सुनिश्चित हो सके।

जब सदन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को संदर्भित किया जाता है, तो समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है। जहां नियम 227 के तहत अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को संदर्भित किया जाता है, वहां समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, जो उस पर अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं या उसे सदन के पटल पर रखने का निर्देश दे सकते हैं। हाल ही में, ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के कारणों की जांच करने के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच समिति का पुनर्गठन किया। लोकसभा की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति 6 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी।
 

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न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उन्हें हटाने की मांग के मद्देनजर पिछले वर्ष मार्च में इस समिति का गठन किया गया था, जिससे व्यापक चिंता और जांच की मांग उठी थी। अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और बी.वी. आचार्य पूर्व समिति के सदस्य थे, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है।

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