Gold smuggling case: अभिनेत्री रान्या राव को भरना होगा 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना, DRI ने जारी किया नोटिस

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सनसनीखेज सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने न्याय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिनेत्री को ₹102.55 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। यह नोटिस रान्या राव और तीन अन्य आरोपियों को जेल में दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, जुर्माना न भरने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। यह कार्रवाई 127.3 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी के मामले में चल रही जाँच का हिस्सा है, जिसमें अभिनेत्री को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसे भी पढ़ें: Ranya Rao Gold Smuggling Case: COFEPOSA के तहत एक्ट्रेस रान्या राव की हिरासत को दी गई चुनौती, HC में 2 सितंबर तक के लिए स्थगित हुई सुनवाईरान्या राव को 20 मई को आर्थिक अपराध न्यायालय ने सोने की तस्करी के एक कथित मामले में सशर्त ज़मानत दी थी। ज़मानत के बावजूद, वह COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) मामले के तहत हिरासत में हैं। इससे पहले, 11 अगस्त को, रान्या राव के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जिन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था, को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक के पद पर बहाल कर दिया गया था और उनकी छुट्टी वापस ले ली गई थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने कहा पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का पद, आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के नियम 12 के तहत, जैसा कि उक्त नियम की अनुसूची II में शामिल है, पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जाँच विभाग, विशेष इकाइयाँ और आर्थिक अपराध, बेंगलुरु के कैडर पद के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों में घोषित किया गया है। 

PNSPNS
Sep 3, 2025 - 04:30
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Gold smuggling case: अभिनेत्री रान्या राव को भरना होगा 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना, DRI ने जारी किया नोटिस

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सनसनीखेज सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने न्याय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिनेत्री को ₹102.55 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। यह नोटिस रान्या राव और तीन अन्य आरोपियों को जेल में दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, जुर्माना न भरने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। यह कार्रवाई 127.3 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी के मामले में चल रही जाँच का हिस्सा है, जिसमें अभिनेत्री को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 

इसे भी पढ़ें: Ranya Rao Gold Smuggling Case: COFEPOSA के तहत एक्ट्रेस रान्या राव की हिरासत को दी गई चुनौती, HC में 2 सितंबर तक के लिए स्थगित हुई सुनवाई

रान्या राव को 20 मई को आर्थिक अपराध न्यायालय ने सोने की तस्करी के एक कथित मामले में सशर्त ज़मानत दी थी। ज़मानत के बावजूद, वह COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) मामले के तहत हिरासत में हैं। इससे पहले, 11 अगस्त को, रान्या राव के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जिन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था, को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक के पद पर बहाल कर दिया गया था और उनकी छुट्टी वापस ले ली गई थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने कहा पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का पद, आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के नियम 12 के तहत, जैसा कि उक्त नियम की अनुसूची II में शामिल है, पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जाँच विभाग, विशेष इकाइयाँ और आर्थिक अपराध, बेंगलुरु के कैडर पद के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों में घोषित किया गया है। 

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