DGCA का बड़ा फैसला: Long-Haul Flights के लिए पायलटों के Flight Duty Time में मिली अस्थायी ढील

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को लंबी दूरी की उड़ानों के लिए पायलटों की उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) में अस्थायी रूप से ढील दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, असंगबा चुबा आओ ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया कि डीजीसीए का यह कदम सुचारू संचालन के लिए पायलटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीजीसीए ने हाल ही में वीआईपी और वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले विमान संचालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल ही में डीजीसीए ने मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों सहित वीआईपी और वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले विमान संचालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि चालक दल पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए जिससे सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले गैर-निर्धारित विमान और हेलीकॉप्टर संचालकों पर लागू ये दिशानिर्देश जनवरी में हुए उस घातक विमान हादसे के मद्देनजर जारी किए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी।इसे भी पढ़ें: UCC पर Giriraj Singh का बड़ा बयान- कुछ संगठन भारत को Islamic State बनाना चाहते हैंडीजीसीए का कहना है कि उड़ान संचालन विमान नियमों के अनुरूप होना चाहिएडीजीसीए ने कहा कि विमान संचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ान संचालन विमान नियमों और समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुरूप हो और उड़ान दल पर ऐसी उड़ान भरने के लिए अनावश्यक दबाव न डाला जाए जिससे संचालन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। डीजीसीए ने कहा कि वीआईपी की आवश्यकताओं के कारण नियोजित उड़ान में अंतिम समय में किए गए किसी भी बदलाव का समन्वय केवल संगठन के प्रबंधन के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि सीधे चालक दल के साथ।" दिशानिर्देश जारी करते हुए, डीजीसीए ने यह भी कहा कि हवाई पट्टियों/अस्थायी हेलीपैडों से आने-जाने वाले विमानों के संचालन और वीवीआईपी की चुनावी उड़ानों से संबंधित पिछली दुर्घटनाओं/घटनाओं के विश्लेषण से अक्सर यह पता चला है कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और सुरक्षा खतरे में पड़ी है।इसे भी पढ़ें: Ram Mandir-CAA के बाद अब UCC और One Nation One Election, PM Modi ने बताया BJP का अगला एजेंडाउड़ानों के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमनागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा, यह आवश्यक है कि ऐसी उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाएं। चुनाव संबंधी उड़ानों के संबंध में, नियामक संस्था ने कहा कि प्रत्येक ऑपरेटर को ऐसी उड़ानों के प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना चाहिए, और वह व्यक्ति संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। उस व्यक्ति को DGCA, AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण), BCAS (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो) और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, चुनाव संबंधी उड़ानें शुरू होने से पहले उस व्यक्ति का विवरण DGCA के उड़ान मानक निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

PNSPNS
Apr 8, 2026 - 10:14
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DGCA का बड़ा फैसला: Long-Haul Flights के लिए पायलटों के Flight Duty Time में मिली अस्थायी ढील
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को लंबी दूरी की उड़ानों के लिए पायलटों की उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) में अस्थायी रूप से ढील दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, असंगबा चुबा आओ ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया कि डीजीसीए का यह कदम सुचारू संचालन के लिए पायलटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीजीसीए ने हाल ही में वीआईपी और वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले विमान संचालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल ही में डीजीसीए ने मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों सहित वीआईपी और वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले विमान संचालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि चालक दल पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए जिससे सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले गैर-निर्धारित विमान और हेलीकॉप्टर संचालकों पर लागू ये दिशानिर्देश जनवरी में हुए उस घातक विमान हादसे के मद्देनजर जारी किए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी।

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डीजीसीए का कहना है कि उड़ान संचालन विमान नियमों के अनुरूप होना चाहिए

डीजीसीए ने कहा कि विमान संचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ान संचालन विमान नियमों और समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुरूप हो और उड़ान दल पर ऐसी उड़ान भरने के लिए अनावश्यक दबाव न डाला जाए जिससे संचालन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। डीजीसीए ने कहा कि वीआईपी की आवश्यकताओं के कारण नियोजित उड़ान में अंतिम समय में किए गए किसी भी बदलाव का समन्वय केवल संगठन के प्रबंधन के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि सीधे चालक दल के साथ।" दिशानिर्देश जारी करते हुए, डीजीसीए ने यह भी कहा कि हवाई पट्टियों/अस्थायी हेलीपैडों से आने-जाने वाले विमानों के संचालन और वीवीआईपी की चुनावी उड़ानों से संबंधित पिछली दुर्घटनाओं/घटनाओं के विश्लेषण से अक्सर यह पता चला है कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और सुरक्षा खतरे में पड़ी है।

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उड़ानों के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा, यह आवश्यक है कि ऐसी उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाएं। चुनाव संबंधी उड़ानों के संबंध में, नियामक संस्था ने कहा कि प्रत्येक ऑपरेटर को ऐसी उड़ानों के प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना चाहिए, और वह व्यक्ति संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। उस व्यक्ति को DGCA, AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण), BCAS (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो) और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, चुनाव संबंधी उड़ानें शुरू होने से पहले उस व्यक्ति का विवरण DGCA के उड़ान मानक निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

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