दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने कथित Diageo Scotland रिश्वत मामले के सिलसिले में CBI द्वारा दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका की जांच कर रहा है, जिसमें उन्होंने FIR को चुनौती दी है। यह FIR उन आरोपों से जुड़ी है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके Diageo Scotland द्वारा बनाई गई व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री पर लगी रोक को हटवाने में मदद की थी। CBI ने आरोप लगाया है कि अवैध रिश्वत Advantage Strategic Consulting Pvt. Ltd. के ज़रिए दी गई थी, जो कथित तौर पर उनसे और उनके सहयोगी से जुड़ी एक कंपनी है।
एजेंसी के मुताबिक, FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ों के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपों में कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन के ज़रिए कथित तौर पर किए गए संदिग्ध भुगतान शामिल हैं। अपनी याचिका में, चिदंबरम ने सभी आरोपों से इनकार किया है, FIR को "राजनीतिक बदले की भावना" बताया है और यह तर्क दिया है कि इसे दर्ज करने में बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी की गई। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील अर्शदीप सिंह खुराना पेश हुए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत अनिवार्य पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे जांच प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण हो गई है।
याचिका में आगे कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था और FIR में किसी ऐसे विशिष्ट सरकारी कर्मचारी की पहचान नहीं की गई है, जिस पर कथित तौर पर उनका प्रभाव पड़ा हो। इसमें यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में कोई प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत नहीं है। हालांकि, CBI का कहना है कि उसकी जांच में डियाजियो स्कॉटलैंड और अन्य संस्थाओं द्वारा एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को किए गए संदिग्ध भुगतानों का पता चला है, जो एक व्यापक साजिश की ओर इशारा करते हैं।