Bihar: 'ट्रांसपोर्ट एक्ट खतरनाक, ड्राइवर पर भारी जुर्माना और सजा गलत', समस्तीपुर में बोले सीपीआईएम विधायक
Bihar: विधायक अजय कुमार ने कहा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ड्राइवर पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें उसे 10 साल की सजा और 15 लाख रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा।
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