Bihar News: तीन साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद, कोर्ट ने धारा 302 में ठहराया दोषी, लगाया 25 हजार जुर्माना
जिला जज 9 सुचित्रा सिंह की अदालत ने अभियुक्त अफजाल अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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