10 % टैरिफ को कोर्ट ने किया रद्द, ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप के साथ बड़ा खेल हो गया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ को लेकर एक और झटका लगा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और दुनिया भर के अन्य देशों से आयात पर लगाया गया 10% सार्वभौमिक टैरिफ अवैध है। इस फैसले से दुनिया भर की कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यह फैसला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से वैश्विक पारस्परिक टैरिफ लागू करने के ट्रंप के प्रयासों को खारिज करने के ठीक बाद आया है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी वैश्विक आयातों पर 10% "सार्वभौमिक" शुल्क लगा दिया। यह कानूनी प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है।इसे भी पढ़ें: ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका! अमेरिका की कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द, बताया 'गैर-कानूनी'न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने आज अपने फैसले में 2-1 के बहुमत से पाया कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसा नहीं किया था। न्यायालय के फैसले में कहा गया है यह मामला धारा 122 के अर्थ और इस बात पर आधारित है कि क्या राष्ट्रपति ने आयात अधिभार को वैध रूप से घोषित करने के लिए अधिनियम द्वारा आवश्यक शर्तों के अस्तित्व का दावा किया था। जैसा कि आगे चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की घोषणा यह दावा करने में विफल रही है कि वे आवश्यक शर्तें पूरी हुई हैं। अमेरिका के पूर्व व्यापार वार्ताकारों का मानना ​​है कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए भले ही एक झटका हो, लेकिन इससे उनका प्रशासन अन्य तरीकों से वैश्विक शुल्क लागू करने से पीछे नहीं हटेगा। वाशिंगटन ने पहले ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत नए वैश्विक शुल्क लगाने की योजना शुरू कर दी है, जो उन देशों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी पढ़ें: Strait of Hormuz पर Trump का Iran को अल्टीमेटम, कहा- शर्तें नहीं मानीं तो होगी बमबारीयूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में व्यापार नीति के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिन्स्कॉट का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट झटका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे धारा 301 की जांच का इस्तेमाल आईईईपीए टैरिफ के स्थान पर करने की योजना में कोई बदलाव आएगा। प्रशासन धारा 301 टैरिफ को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होगा, और यह स्पष्ट रूप से इन टैरिफ का लाभ उठाकर अपने द्वारा पहले से किए गए सभी समझौतों को बनाए रखने और भारत के साथ अंतरिम समझौते जैसे लंबित समझौतों को पूरा करने की योजना बना रहा है। Stay updated with International News in Hindi (https://www.prabhasakshi.com/international) on Prabhasakshi  

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May 9, 2026 - 10:48
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10 % टैरिफ को कोर्ट ने किया रद्द, ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप के साथ बड़ा खेल हो गया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ को लेकर एक और झटका लगा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और दुनिया भर के अन्य देशों से आयात पर लगाया गया 10% सार्वभौमिक टैरिफ अवैध है। इस फैसले से दुनिया भर की कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यह फैसला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से वैश्विक पारस्परिक टैरिफ लागू करने के ट्रंप के प्रयासों को खारिज करने के ठीक बाद आया है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी वैश्विक आयातों पर 10% "सार्वभौमिक" शुल्क लगा दिया। यह कानूनी प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

इसे भी पढ़ें: ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका! अमेरिका की कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द, बताया 'गैर-कानूनी'

न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने आज अपने फैसले में 2-1 के बहुमत से पाया कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसा नहीं किया था। न्यायालय के फैसले में कहा गया है यह मामला धारा 122 के अर्थ और इस बात पर आधारित है कि क्या राष्ट्रपति ने आयात अधिभार को वैध रूप से घोषित करने के लिए अधिनियम द्वारा आवश्यक शर्तों के अस्तित्व का दावा किया था। जैसा कि आगे चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की घोषणा यह दावा करने में विफल रही है कि वे आवश्यक शर्तें पूरी हुई हैं। अमेरिका के पूर्व व्यापार वार्ताकारों का मानना ​​है कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए भले ही एक झटका हो, लेकिन इससे उनका प्रशासन अन्य तरीकों से वैश्विक शुल्क लागू करने से पीछे नहीं हटेगा। वाशिंगटन ने पहले ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत नए वैश्विक शुल्क लगाने की योजना शुरू कर दी है, जो उन देशों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं। 

इसे भी पढ़ें: Strait of Hormuz पर Trump का Iran को अल्टीमेटम, कहा- शर्तें नहीं मानीं तो होगी बमबारी

यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में व्यापार नीति के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिन्स्कॉट का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट झटका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे धारा 301 की जांच का इस्तेमाल आईईईपीए टैरिफ के स्थान पर करने की योजना में कोई बदलाव आएगा। प्रशासन धारा 301 टैरिफ को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होगा, और यह स्पष्ट रूप से इन टैरिफ का लाभ उठाकर अपने द्वारा पहले से किए गए सभी समझौतों को बनाए रखने और भारत के साथ अंतरिम समझौते जैसे लंबित समझौतों को पूरा करने की योजना बना रहा है। 
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