भगवा का अपमान करने वालों को भगवान सजा देंगे, मालेगांव केस में फैसला आने के बाद आया साध्वी प्रज्ञा का पहला रिएक्शन

मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद, सांधवी प्रज्ञा ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि भगवान दोषियों को सजा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत भगवा को बदनाम किया। उन्होंने कहा, "पिछले 17 सालों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और भगवान उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने 'भगवा' का अपमान करने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जाँच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। मुझे उन्होंने जाँच के लिए बुलाया और गिरफ़्तार करके प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इसे भी पढ़ें: Malegaon Blast Case 2008: कोर्ट के फैसले को ओवैसी ने बताया निराशाजनक, पूछा- छह लोगों की हत्या किसने की?सांधवी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं एक संन्यासी हूँ। उन्होंने साज़िश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालाँकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने ग़लत साबित नहीं किया है। इसे भी पढ़ें: Malegaon 2008 blast case: खत्म होगा 17 साल का इंतजार, मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में आ गई अब फैसले की घड़ी इससे पहले दिन में, मुंबई की एनआईए विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोटों में शामिल होने के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। इस मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एनआईए अदालत ने कहा कि आरोपियों के सभी ज़मानत बांड रद्द किए जाते हैं और ज़मानतदारों को मुक्त किया जाता है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले अभियोजन पक्ष के 323 और बचाव पक्ष के 8 गवाहों से पूछताछ की थी। सात लोगों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश अभय लोहाटी ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था।

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Aug 1, 2025 - 04:30
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भगवा का अपमान करने वालों को भगवान सजा देंगे, मालेगांव केस में फैसला आने के बाद आया साध्वी प्रज्ञा का पहला रिएक्शन
मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद, सांधवी प्रज्ञा ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि भगवान दोषियों को सजा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत भगवा को बदनाम किया। उन्होंने कहा, "पिछले 17 सालों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और भगवान उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने 'भगवा' का अपमान करने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जाँच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। मुझे उन्होंने जाँच के लिए बुलाया और गिरफ़्तार करके प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 

इसे भी पढ़ें: Malegaon Blast Case 2008: कोर्ट के फैसले को ओवैसी ने बताया निराशाजनक, पूछा- छह लोगों की हत्या किसने की?

सांधवी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं एक संन्यासी हूँ। उन्होंने साज़िश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालाँकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने ग़लत साबित नहीं किया है। 

इसे भी पढ़ें: Malegaon 2008 blast case: खत्म होगा 17 साल का इंतजार, मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में आ गई अब फैसले की घड़ी

 
इससे पहले दिन में, मुंबई की एनआईए विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोटों में शामिल होने के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। इस मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एनआईए अदालत ने कहा कि आरोपियों के सभी ज़मानत बांड रद्द किए जाते हैं और ज़मानतदारों को मुक्त किया जाता है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले अभियोजन पक्ष के 323 और बचाव पक्ष के 8 गवाहों से पूछताछ की थी। सात लोगों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश अभय लोहाटी ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था।

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