दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया जा रहा ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यहां 100 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। एक्शन से इलाके में के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। इसे भी पढ़ें: Pahalgam Attack: आपका असली मकसद क्या है? पहलगाम को लेकर लगातार PIL दाखिल करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट की फटकारदिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को तैमूर नगर नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शुक्रवार को बारिश और आंधी के बाद दक्षिण दिल्ली सहित राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के लिए अतिक्रमण के कारण नाले में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाने को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों को 28 अप्रैल को न्यायालय के निर्देशानुसार सोमवार को नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करना है। इसे भी पढ़ें: वक्फ कानून को लेकर आज भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब 15 मई को CJI गवई की बेंच करेगी सुनवाईन्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 14 निवासियों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि वे तैमूर नगर एक्सटेंशन में इंदिरा गांधी कैंप पार्ट-1 में झुग्गियों में रहते हैं, जिसे ध्वस्तीकरण के लिए निर्धारित स्थल के अंतर्गत बताया गया है। निवासियों ने दावा किया कि वे 1985 से इस स्थल पर रह रहे हैं और उन्हें 26 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के संबंध में नोटिस मिला, जिसके अनुसार उन्हें अपना परिसर खाली करना होगा।

PNSPNS
May 6, 2025 - 03:30
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दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया जा रहा ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यहां 100 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। एक्शन से इलाके में के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है।
 

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को तैमूर नगर नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शुक्रवार को बारिश और आंधी के बाद दक्षिण दिल्ली सहित राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के लिए अतिक्रमण के कारण नाले में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाने को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों को 28 अप्रैल को न्यायालय के निर्देशानुसार सोमवार को नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करना है।
 

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न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 14 निवासियों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि वे तैमूर नगर एक्सटेंशन में इंदिरा गांधी कैंप पार्ट-1 में झुग्गियों में रहते हैं, जिसे ध्वस्तीकरण के लिए निर्धारित स्थल के अंतर्गत बताया गया है। निवासियों ने दावा किया कि वे 1985 से इस स्थल पर रह रहे हैं और उन्हें 26 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के संबंध में नोटिस मिला, जिसके अनुसार उन्हें अपना परिसर खाली करना होगा।

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