उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों, विधवाओं को गृह कर में छूट की घोषणा, 15 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन

उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की घोषणा की है।

PNSPNS
Jul 7, 2026 - 09:07
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों, विधवाओं को गृह कर में छूट की घोषणा, 15 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन
उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की घोषणा की है।

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