आयकर विभाग ने इन स्टार्टअप के लिए कही ये बात, क्यों कहा- नहीं हैं जांच के अधीन

19 फरवरी, 2019 को सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूर्ण एंजल टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

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Apr 19, 2025 - 03:29
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आयकर विभाग ने इन स्टार्टअप के लिए कही ये बात, क्यों कहा- नहीं हैं जांच के अधीन
19 फरवरी, 2019 को सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूर्ण एंजल टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

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