मार्केटिंग घोटाला: Shreyas Talpade और Alok Nath को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह आदेश एक सोसाइटी द्वारा धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में आया है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि यह सुरक्षा जांच पूरी होने तक जारी रहेगी। इसे भी पढ़ें: इस्माइल दरबार ने Gauahar Khan के करियर पर उठाया था सवाल, बेटे Zaid Darbar ने दिया मुंहतोड़ जवाब न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान तलपडे के वकील ने कहा कि अभिनेता को कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वकील ने कहा, ‘‘मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इसके लिए कभी कोई पैसा नहीं कमाया।’’ आलोक नाथ के वकील ने बताया कि अभिनेता किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और उनकी तस्वीर 10 साल पहले इस्तेमाल की गई थी।इसे भी पढ़ें: रणवीर की 'धुरंधर' की कायल हुईं Iltija Mufti, फिल्म में महिला किरदारों को लेकर दिया खास संदेश पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई शीर्ष अभिनेता या क्रिकेटर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए विज्ञापन दे रहा है या ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई दे रहा है और वह कंपनी दिवालिया हो जाती है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो क्या इसका असर क्रिकेटर या अभिनेता पर भी पड़ेगा?’’ उसने कहा, ‘‘हम (तालपडे द्वारा दायर) इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों की जांच पूरी होने तक हमारे द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के अंतरिम आदेश को जारी रखते हैं।’’ उच्चतम न्यायालय तलपडे और नाथ द्वारा इस मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत पर तलपडे और नाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने ‘‘ब्रांड एंबेसडर के रूप में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्रचार किया।’’ दोनों अभिनेताओं के बारे में पुलिस ने कहा, ‘‘आरोप है कि वे कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर लोग निवेश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शिकायत में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब इस बात की जांच की जाएगी कि इसमें उनकी क्या भूमिका थी।’’ पुलिस ने आरोप लगाया कि संस्था ने ‘‘वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध’’ किया है।News Source- PTI Information
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह आदेश एक सोसाइटी द्वारा धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में आया है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि यह सुरक्षा जांच पूरी होने तक जारी रहेगी।
इसे भी पढ़ें: इस्माइल दरबार ने Gauahar Khan के करियर पर उठाया था सवाल, बेटे Zaid Darbar ने दिया मुंहतोड़ जवाब
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान तलपडे के वकील ने कहा कि अभिनेता को कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वकील ने कहा, ‘‘मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इसके लिए कभी कोई पैसा नहीं कमाया।’’ आलोक नाथ के वकील ने बताया कि अभिनेता किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और उनकी तस्वीर 10 साल पहले इस्तेमाल की गई थी।
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पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई शीर्ष अभिनेता या क्रिकेटर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए विज्ञापन दे रहा है या ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई दे रहा है और वह कंपनी दिवालिया हो जाती है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो क्या इसका असर क्रिकेटर या अभिनेता पर भी पड़ेगा?’’ उसने कहा, ‘‘हम (तालपडे द्वारा दायर) इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों की जांच पूरी होने तक हमारे द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के अंतरिम आदेश को जारी रखते हैं।’’
उच्चतम न्यायालय तलपडे और नाथ द्वारा इस मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत पर तलपडे और नाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने ‘‘ब्रांड एंबेसडर के रूप में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्रचार किया।’’
दोनों अभिनेताओं के बारे में पुलिस ने कहा, ‘‘आरोप है कि वे कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर लोग निवेश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शिकायत में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब इस बात की जांच की जाएगी कि इसमें उनकी क्या भूमिका थी।’’ पुलिस ने आरोप लगाया कि संस्था ने ‘‘वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध’’ किया है।
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