पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा एमएसीपी का लाभ, विभागीय परीक्षा की शर्त नहीं
पटना उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को तीसरे एमएसीपी का लाभ देने से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि विभागीय परीक्षा पास करना एमएसीपी के वित्तीय लाभ के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है।
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