इंश्योरेंस कंपनी की सभी दलीलें खारिज, हादसे में घायल को देना होगा 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा
मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने ट्रक के मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस को इस राशि पर याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया है।
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