आठ महीने की गर्भवती 17 साल की लड़की ने लगाई घर की छत से छलांग, किशोरी के साथ जबरन बनाए जा रहे थे शारिरीक संबंध

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में आठ महीने की गर्भवती एक किशोरी ने एक घर की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। किशोरी (17) अपनी बहन के घर की छत से कथित तौर पर छलांग लगाने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद पहले उसे पास के एक चिकित्सक के पास ले जाया गया, जिसने उसे रोहिणी के भगवती अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना 19 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे घटी।इसे भी पढ़ें: Rajasthan School Building Collapse | राजस्थान में स्कूल की इमारत ढहने से 4 की मौत, 40 बच्चों के फंसे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी के अनुसार, “लड़की पिंकू नामक एक व्यक्ति के साथ सहजीवन में रहती थी। पिंकू मजदूरी करता था। लड़की और आरोपी दोनों बिहार के एक ही गांव के मूल निवासी थे और पूठ खुर्द में रह रहे थे।” डीसीपी ने कहा, किशोरी की बड़ी बहन ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि पिंकू नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ रखता था और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता था। पुलिस के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता था और पुरुष महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता था। जब उसके परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो वे उसे बिहार स्थित अपने गाँव वापस ले गए। पुलिस ने कहा, "वह व्यक्ति उसके पीछे-पीछे वहाँ गया और परिवार को उसे दिल्ली लौटने की अनुमति देने के लिए मना लिया। वह अंततः वापस आ गई, लेकिन रिश्ते में खटास बनी रही और कथित दुर्व्यवहार जारी रहा।"इसे भी पढ़ें: PM Modi London Visit | लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ब्रिटेन में बोले प्रधानमंत्री मोदी डीसीपी स्वामी ने बताया कि 19 जुलाई को लड़की अपनी बहन के घर पर रह रही थी। जब उसकी बहन औद्योगिक क्षेत्र में काम पर गई और घर लौटी, तो उसे पता चला कि लड़की दोपहर करीब 12 बजे छत पर गई थी और छत से कूद गई, जिससे वह सड़क पर गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। स्वामी ने कहा, "उसे चिकित्सा सहायता दी गई, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद, डॉक्टरों ने अस्पताल में इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।"डीसीपी स्वामी ने बताया कि बहन के बयान, मामले के तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पिंकू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 64(1) (बलात्कार की सजा) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

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Jul 26, 2025 - 04:30
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आठ महीने की गर्भवती 17 साल की लड़की ने लगाई घर की छत से छलांग, किशोरी के साथ जबरन बनाए जा रहे थे शारिरीक संबंध

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में आठ महीने की गर्भवती एक किशोरी ने एक घर की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। किशोरी (17) अपनी बहन के घर की छत से कथित तौर पर छलांग लगाने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद पहले उसे पास के एक चिकित्सक के पास ले जाया गया, जिसने उसे रोहिणी के भगवती अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना 19 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे घटी।

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पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी के अनुसार, “लड़की पिंकू नामक एक व्यक्ति के साथ सहजीवन में रहती थी। पिंकू मजदूरी करता था। लड़की और आरोपी दोनों बिहार के एक ही गांव के मूल निवासी थे और पूठ खुर्द में रह रहे थे।” डीसीपी ने कहा, किशोरी की बड़ी बहन ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि पिंकू नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ रखता था और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता था। 

पुलिस के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता था और पुरुष महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता था। जब उसके परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो वे उसे बिहार स्थित अपने गाँव वापस ले गए। पुलिस ने कहा, "वह व्यक्ति उसके पीछे-पीछे वहाँ गया और परिवार को उसे दिल्ली लौटने की अनुमति देने के लिए मना लिया। वह अंततः वापस आ गई, लेकिन रिश्ते में खटास बनी रही और कथित दुर्व्यवहार जारी रहा।"

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डीसीपी स्वामी ने बताया कि 19 जुलाई को लड़की अपनी बहन के घर पर रह रही थी। जब उसकी बहन औद्योगिक क्षेत्र में काम पर गई और घर लौटी, तो उसे पता चला कि लड़की दोपहर करीब 12 बजे छत पर गई थी और छत से कूद गई, जिससे वह सड़क पर गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। 

स्वामी ने कहा, "उसे चिकित्सा सहायता दी गई, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद, डॉक्टरों ने अस्पताल में इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।"

डीसीपी स्वामी ने बताया कि बहन के बयान, मामले के तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पिंकू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 64(1) (बलात्कार की सजा) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

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