Uttar Pradesh के बलिया में बच्ची से बलात्कार के दोषी को 25 साल की कैद

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक बच्ची से बलात्कार के ढाई साल पुराने मामले में उसके पड़ोसी को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 जून 2023 की शाम को आठ साल की बच्ची अपने घर के सामने चापाकल पर स्नान कर रही थी, तभी उसका पड़ोसी सुरेन्द्र राम (45) उसका मुंह दबाकर उसके स्नानगृह में ले गया जहां उसने उससे बलात्कार किया। इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर सुरेन्द्र राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुरेन्द्र राम को शनिवार को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

PNSPNS
Jan 4, 2026 - 17:16
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Uttar Pradesh के बलिया में बच्ची से बलात्कार के दोषी को 25 साल की कैद

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक बच्ची से बलात्कार के ढाई साल पुराने मामले में उसके पड़ोसी को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 जून 2023 की शाम को आठ साल की बच्ची अपने घर के सामने चापाकल पर स्नान कर रही थी, तभी उसका पड़ोसी सुरेन्द्र राम (45) उसका मुंह दबाकर उसके स्नानगृह में ले गया जहां उसने उससे बलात्कार किया।

इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर सुरेन्द्र राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुरेन्द्र राम को शनिवार को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

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