Election Commission ने जानबूझकर निर्देशों का पालन न करने वाले BLO के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की

कुछ बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता से समझौता करने वाले ‘‘जानबूझकर’’ किए गए कृत्यों की पृष्ठभूमि में, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दोषी बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की। बीएलओ चुनाव तंत्र के जमीनी स्तर के अधिकारी होते हैं जो बूथ स्तर पर मतदाता सूची पर कार्य करते हैं और इसे अद्यतन करते हैं। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में कहा कि उसने कर्तव्य की उपेक्षा, लापरवाही, दुर्व्यवहार, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने, चुनाव कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने से जुड़े मामलों पर विचार किया है, जो कि एक बीएलओ द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किया गया हो। प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) दोषी बीएलओ को निलंबित करेगा और अनुशासनहीनता या कर्तव्य में लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सिफारिश करेगा। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की सूचना छह महीने के भीतर दी जाएगी।

PNSPNS
Jan 24, 2026 - 11:35
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कुछ बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता से समझौता करने वाले ‘‘जानबूझकर’’ किए गए कृत्यों की पृष्ठभूमि में, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दोषी बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की। बीएलओ चुनाव तंत्र के जमीनी स्तर के अधिकारी होते हैं जो बूथ स्तर पर मतदाता सूची पर कार्य करते हैं और इसे अद्यतन करते हैं।

आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में कहा कि उसने कर्तव्य की उपेक्षा, लापरवाही, दुर्व्यवहार, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने, चुनाव कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने से जुड़े मामलों पर विचार किया है, जो कि एक बीएलओ द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किया गया हो।

प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) दोषी बीएलओ को निलंबित करेगा और अनुशासनहीनता या कर्तव्य में लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सिफारिश करेगा। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की सूचना छह महीने के भीतर दी जाएगी।

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