Bihar: परिमार्जन के मामलों में अब देरी नहीं, विभाग ने तय की समय-सीमा; डिप्टी CM बोले- लापरवाही पर होगा निलंबन
अब जमाबंदी की त्रुटियों के सुधार से लेकर ऑनलाइन करने तक समयबद्ध निष्पादन भी अनिवार्य कर दिया गया है।
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