बेंगलुरु जेल में LeT मॉड्यूल से जुड़ी साजिश मामले में आया NIA कोर्ट का फैसला, मास्टरमाइंड टी नसीर समेत 7 आरोपियों को सज़ा सुनाई गई

2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइज़ेशन (एलईटी) मामले में मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य टी. नसीर सहित कुल सात आरोपियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने सज़ा सुनाई है। नसीर के अलावा, अदालत ने आरोपी सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, ज़ाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान को IPC, UA (P) एक्ट, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 48,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपियों ने पहले इस मामले (RC-28/2023/NIA/DLI) में एनआईए द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था। यह मामला बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर टी. नसीर द्वारा रची गई LeT से जुड़ी एक आतंकी साज़िश से संबंधित है। इस साज़िश में जेल में बंद भोले-भाले युवाओं की पहचान करना, उन्हें भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, उनका धर्मांतरण करना और उन्हें कट्टरपंथी बनाना शामिल था, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।इसे भी पढ़ें: Tronglaobi Blast के बाद Manipur में बड़ा एक्शन, जांच NIA के हाथ, चॉपर से सर्च ऑपरेशन जारीयह मामला शुरू में जुलाई 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) द्वारा दर्ज किया गया था, जब आदतन अपराधियों से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए थे। इन अपराधियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन एलईटी के भारत-विरोधी हिंसक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु शहर में आतंकी हमले करने की योजना बनाई थी।इस मामले को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने एक बड़ी साज़िश का खुलासा किया। इस साज़िश का मकसद कई आतंकी मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे टी. नसीर को जेल से अदालत ले जाते समय भगाना था। उस समय, नसीर 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामलों में विचाराधीन कैदी था।इसे भी पढ़ें: Manipur Violence: Ukhrul में दो लोगों की हत्या के बाद तनाव, CM ने NIA को सौंपी जांचगहन जांच के बाद, एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों और एक फरार आरोपी, जिसकी पहचान जुनैद अहमद के रूप में हुई है, के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें से, आरोपी सलमान खान को एनआईए और रवांडा की संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप रवांडा गणराज्य से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जुनैद अहमद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

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Apr 22, 2026 - 11:48
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बेंगलुरु जेल में LeT मॉड्यूल से जुड़ी साजिश मामले में आया NIA कोर्ट का फैसला, मास्टरमाइंड टी नसीर समेत 7 आरोपियों को सज़ा सुनाई गई
2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइज़ेशन (एलईटी) मामले में मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य टी. नसीर सहित कुल सात आरोपियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने सज़ा सुनाई है। नसीर के अलावा, अदालत ने आरोपी सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, ज़ाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान को IPC, UA (P) एक्ट, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 48,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपियों ने पहले इस मामले (RC-28/2023/NIA/DLI) में एनआईए द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था। यह मामला बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर टी. नसीर द्वारा रची गई LeT से जुड़ी एक आतंकी साज़िश से संबंधित है। इस साज़िश में जेल में बंद भोले-भाले युवाओं की पहचान करना, उन्हें भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, उनका धर्मांतरण करना और उन्हें कट्टरपंथी बनाना शामिल था, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

इसे भी पढ़ें: Tronglaobi Blast के बाद Manipur में बड़ा एक्शन, जांच NIA के हाथ, चॉपर से सर्च ऑपरेशन जारी

यह मामला शुरू में जुलाई 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) द्वारा दर्ज किया गया था, जब आदतन अपराधियों से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए थे। इन अपराधियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन एलईटी के भारत-विरोधी हिंसक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु शहर में आतंकी हमले करने की योजना बनाई थी।
इस मामले को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने एक बड़ी साज़िश का खुलासा किया। इस साज़िश का मकसद कई आतंकी मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे टी. नसीर को जेल से अदालत ले जाते समय भगाना था। उस समय, नसीर 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामलों में विचाराधीन कैदी था।

इसे भी पढ़ें: Manipur Violence: Ukhrul में दो लोगों की हत्या के बाद तनाव, CM ने NIA को सौंपी जांच

गहन जांच के बाद, एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों और एक फरार आरोपी, जिसकी पहचान जुनैद अहमद के रूप में हुई है, के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें से, आरोपी सलमान खान को एनआईए और रवांडा की संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप रवांडा गणराज्य से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जुनैद अहमद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

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