आम आदमी को बड़ा झटका, LPG गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। इसे भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी, फिर भी सरकार ने क्यों बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी? आया मंत्री का बयानहरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 500 से बढ़कर यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगा और अन्य के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका असर पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपये की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के हिस्से पर हुए नुकसान के रूप में हुआ है।राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।” इसे भी पढ़ें: पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, नोटिफिकेशन जारी, जनता पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझआदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई उत्पादों के आयात पर अभूतपूर्व टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।#WATCH | Delhi | Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri says, "The price per cylinder of LPG will increase by Rs 50. From 500, it will go up to 550 (for PMUY beneficiaries) and for others it will go up from Rs 803 to Rs 853. This is a step which we will… pic.twitter.com/KLdZNujIwK— ANI (@ANI) April 7, 2025

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Apr 14, 2025 - 15:56
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आम आदमी को बड़ा झटका, LPG गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी।
 

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हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 500 से बढ़कर यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगा और अन्य के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा करेंगे। हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका असर पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपये की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के हिस्से पर हुए नुकसान के रूप में हुआ है।

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।”
 

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आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई उत्पादों के आयात पर अभूतपूर्व टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

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