Uttarakhand: अब श्रमिकों से दस घंटे ही करा सकेंगे काम, न्यूनतम मजदूरी में बच्चों की शिक्षा खर्च का भी प्रावधान
उत्तराखंड में आने वाले समय में श्रमिकों से केवल 10 घंटे तक ही काम ले सकेंगे। इसके बाद ओवर टाइम का पैसा अलग से देना होगा।
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