Bihar: नालंदा शिक्षा कार्यालय के लिपिक को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

नालंदा जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक राज किशोर सिन्हा को 2009 में ₹1600 रिश्वत लेने के मामले में निगरानी न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कुल तीन वर्ष की सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Jul 1, 2025 - 04:29
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Bihar: नालंदा शिक्षा कार्यालय के लिपिक को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
नालंदा जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक राज किशोर सिन्हा को 2009 में ₹1600 रिश्वत लेने के मामले में निगरानी न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कुल तीन वर्ष की सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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